छीपाबड़ पुलिस ने किया अंधे कत्ल का पर्दाफाश: पैसों के लेन-देन में की गई थी विनोद राठौर की गला घोंटकर हत्या
पुलिस अधीक्षक अभिनव चौकसे ने कंट्रोल रूम में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया खुलासा, पांच आरोपी गिरफ्तार, ₹30 हजार नकद व घटना में प्रयुक्त गमछा जब्त

शाहरुख बाबा चीफ एडिटर स्वतंत्र हरदा
हरदा । थाना छीपाबड़ पुलिस ने एक अज्ञात शव की गुत्थी को सुलझाते हुए अंधे कत्ल का सनसनीखेज खुलासा किया है। रविवार को कंट्रोल रूम हरदा में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस अधीक्षक अभिनव चौकसे ने बताया कि दिनांक 10 जून की रात नीमसराय व धनवाडा रोड के किनारे एक अज्ञात पुरुष का शव संदिग्ध अवस्था में मिला था। मृतक के गले में गमछा लिपटा हुआ था, जिसे हटाकर देखने पर गला घोंटने के स्पष्ट निशान पाए गए। शव की पहचान विनोद पिता शिवप्रसाद राठौर उम्र 48 वर्ष निवासी स्विरकिया, हाल निवास मांदला के रूप में हुई। परिजनों की उपस्थिति में पंचनामा कार्यवाही कर शव का पीएम कराया गया, जिसमें डॉक्टर ने गला घोंटने से मृत्यु होना बताया।
मोबाइल कॉल डिटेल्स से सुराग, मुख्य आरोपी ने किया जुर्म कबूल
पुलिस ने तकनीकी सहायता से मृतक के कॉल डिटेल्स खंगाले और लोकेशन के आधार पर संदेही सुनील राजपूत को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ में सुनील ने कबूल किया कि उसका और मृतक विनोद राठौर के बीच लंबे समय से पैसों का लेनदेन था। विनोद द्वारा ब्याज सहित रकम वापस मांगने और दबाव बनाने पर उसने अपने साथियों के साथ मिलकर विनोद की गला घोंटकर हत्या की योजना बनाई। सुनील ने बताया कि ग्राम दिवाला के पास स्थित एक सरकारी गोये के पास विनोद की गमछे से गला घोंटकर हत्या की गई। इसके बाद साक्ष्य छिपाने के उद्देश्य से शव को साथी आरोपियों के साथ मिलकर सारंगपुर-धनवाड़ा रोड पर फेंक दिया गया। मृतक की मोटरसाइकिल भी वहीं फेंकी गई।
30 हजार रुपए नकद बरामद, हत्या में प्रयुक्त गमछा जब्त
आरोपी सुनील, मुकेश, गोविंदा, प्रकाश उर्फ पप्पू, और संगीता बाई को हिरासत में लेकर अलग-अलग स्थानों से पूछताछ की गई। उनकी निशानदेही पर मृतक से छीनी गई कुल ₹30,000 की रकम बरामद की गई, जिसमें चार आरोपियों से ₹7,000-7,000 तथा मुख्य आरोपी सुनील से ₹2,000 जब्त किए गए। घटना में प्रयुक्त गमछा आरोपी मुकेश के कब्जे से जब्त किया गया।

गिरफ्तार किये गये आरोपी
1. सुनील पिता रमेश राजपूत उम्र 44 वर्ष, निवासी ग्राम हिवाला
2. मुकेश पिता रामसिंह कोस्कू उम्र 35 वर्ष, निवासी ग्राम हिवाला
3. गोविंदा पिता हीरालाल पाटिल उम्र 20 वर्ष, निवासी ग्राम डालगू, हाल निवासी ठिवाला
4. प्रकाश उर्फ पप्पू पिता शिवनारायण बुडवाले उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम किताबंडारा, बैतूल
5. संगीता पति पप्पू उर्फ प्रकाश उम्र 30 वर्ष, निवासी ग्राम किताबंडारा, बैतूल
पुलिस ने सभी आरोपियों को दिनांक 13 जून को न्यायालय में पेश कर एक दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया। पूछताछ में हत्या के षड्यंत्र की पुष्टि होने पर प्रकरण में भारतीय न्याय संहिता की धारा 61(2) भी जोड़ी गई। इसके पश्चात सभी आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इस अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझाने में पुलिस अधीक्षक अभिनव चौकसे, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हस्दा, एसडीओपी छिपाबाद थाना प्रभारी आर, पी कब्रेती एवं सायबर सेल की महत्तव पूर्ण भूमिका रही।



