गौ-तस्करी का खुलासा: टिमरनी पुलिस ने आयशर से पकड़े 10 बछड़े, बैतूल के 8 आरोपी गिरफ्तार

शाहरुख बाबा चीफ एडिटर स्वतंत्र हरदा
हरदा। पुलिस अधीक्षक अभिनव चौकसे के मार्गदर्शन में टिमरनी पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पोखरनी रोड पर शुक्रवार को एक आयशर वाहन में अवैध रूप से ठूंस-ठूंस कर ले जाए जा रहे 10 गौवंशीय बछड़ों को पकड़कर पुलिस ने 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं, दो बाल अपचारियों को बाल न्यायालय में पेश किया गया। आरोपियों के पास न तो पशुओं के मेडिकल दस्तावेज थे और न ही कोई वैध अनुमति।
पुराने संजय टॉकीज के पास की गई घेराबंदी
थाना टिमरनी पुलिस को सूचना मिली थी कि पोखरनी रोड की ओर से गौवंश से भरी एक संदिग्ध आयशर वाहन (MH 40 CN 1412) आ रही है। इस पर पुलिस टीम ने पुराने संजय टॉकीज के पास घेराबंदी कर वाहन को रोका। तलाशी लेने पर उसमें करीब 10 से 12 बछड़े भरे मिले। वाहन चालक ने अपना नाम मंटू पिता गनाजी अखंडे, उम्र 27 वर्ष, निवासी ग्राम उतरी, तहसील भैंसदेही, थाना मोहदा, जिला बैतूल बताया। साथ में बैठे व्यक्ति का नाम गणेश पिता रंजा ऐवले, उम्र 27 वर्ष, निवासी डोंडाजाम, थाना मोहदा, बैतूल बताया।वाहन में पीछे बैठे अन्य 6 लोगों से पूछताछ में उन्होंने अपने नाम: 1. दादू मौसीकर 2. कैन्डे मावस्कर 3. मांगीलाल मावस्कर 4. संतू मावस्कर 5. सुरेश डिकारे 6. बाबूलाल मावस्कर सभी आरोपी थाना मोहदा, जिला बैतूल के निवासी हैं। पूछताछ में सभी ने बछड़ों का स्वामित्व अपने-अपने हिस्से के अनुसार स्वीकार किया। पुलिस को पूछताछ में यह भी पता चला कि पशुओं को बिना किसी वैध दस्तावेज, मेडिकल प्रमाण पत्र और ट्रांसपोर्ट परमिशन के ले जाया जा रहा था। सभी बछड़ों को वाहन में अमानवीय तरीके से ठूंसकर भरा गया था। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ भादंवि की धारा 325 बीएनएस, गौवंश वध प्रतिषेध अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 9, और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(घ) के तहत अपराध क्रमांक 329/25 दर्ज कर वाहन को जप्त किया और सभी पशुओं को चिकित्सकीय परीक्षण के बाद कांजी हाउस भेजा। इस कार्रवाई में निरीक्षक रोशनलाल भारती, प्रधान आरक्षक 352 विजय उइके, 168 रविन्द्र यादव, 142 मोहन मीणा, 28 राजेश गुर्जर, आरक्षक 275 महेन्द्र रघुवंशी की अहम भूमिका रही।




