आदेश

विस्फोट दुर्घटना प्रभावित परिवारों के खाते में 97.18 लाख रू. जमा कराए गये

शाहरुख बाबा चीफ एडिटर स्वतंत्र हरदा

हरदा। एनजीटी ने गत 6 मार्च को अपने आदेश में विस्फोट दुर्घटना प्रभावित परिवारों को 5 लाख रुपए तक की मकान क्षतिपूर्ति के निर्देश दिए हैं। कलेक्टर आदित्य सिंह ने बताया कि एनजीटी के आदेश के पालन में बुधवार को मकान क्षतिपूर्ति के लिये प्रभावित परिवारों के मुखियाओं के खाते में 97.18 लाख रूपये जमा करा दिये गये है।

12 प्रभावितों के खाते में मकान क्षति के 5-5 लाख रूपये जमा किये

कलेक्टर सिंह ने बताया कि एनजीटी के आदेश अनुसार विस्फोट दुर्घटना प्रभावित परिवारों को मकान क्षति के लिये 5 लाख रूपये तक का भुगतान किया जाना है। इसमें मांगीलाल सैनी, अमरदास सैनी, विजय चौहान, कमल सिंह,  दीपाबाई, श्रीमती मीनाबाई,  मथुरा बाई,  दुर्गाबाई,  क्षमाबाई,  विजय पुत्र कमल सिंह,  इशाक खान एवं  सगीर खान के खाते में 5-5 लाख रूपये जमा करा दिये गये है। इसके अलावा दीपक सैनी के खाते में 310576 रूपये, रामशंकर सैनी के खाते में 214858 रूपये, महेश चौहान के खाते में 357869 रूपये, देवी सिंह के खाते में 104926 रूपये, जानकीबाई के खाते में 248458 रूपये, मनोज पुत्र मदनलाल के खाते में 155428 रूपये, महेश के खाते में 58972 रूपये, तुलसाबाई के खाते में 171276 रूपये, संतोष के खाते में 58972 रूपये, बसंती बाई के खाते में 142772 रूपये, सुमनबाई के खाते में 132251 रूपये, महेश प्रजापति के खाते में 152932 रूपये, अमन प्रजापति के खाते में 352932 रूपये, विनय सिंह के खाते में 255401 रूपये, सुनील के खाते में 262709 रूपये, जिबराइल खान के खाते में 238640 रूपये, मुश्ताक खान के खाते में 238640 रूपये तथा विजय गौर के खाते में 260577 रूपये जमा कराये जा चुके हैं।

उपचार पर हुए व्यय के भुगतान के लिये तहसील में आधार कार्ड व पासबुक जमा कराएं

संयुक्त कलेक्टर सतीश राय ने बताया कि फरवरी 2024 में बैरागढ़ में हुई पटाखा फैक्ट्री दुर्घटना के मामले में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने दुर्घटना प्रभावित परिवारों के घायल हुए सदस्यों के उपचार पर हुए व्यय के मामले में 10 हजार रुपए तक के भुगतान के आदेश दिये है। जिन परिवारों के लोग इस दुर्घटना में घायल हुए थे, उनके 10 हजार रूपये तक के भुगतान के लिये कार्यवाही जारी है। इन परिवारों से अनुरोध किया गया है कि वे अपनी बैंक पासबुक और आधार कार्ड की छायाप्रति तहसील कार्यालय में जमा करा दें।

Swatantra Harda

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