विनायक एवेन्यू कॉलोनी प्रकरण : कलेक्टर ने कॉलोनाइजर्स पर कसा शिकंजा 47 लाख 28 हजार 492 रुपए का जुर्माना, खरगोन कलेक्टर को वसूली के लिए जारी हुई आरआरसी

शाहरुख बाबा चीफ एडिटर स्वतंत्र हरदा
हरदा। विनायक एवेन्यू कॉलोनी मामले में कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने बड़ा एक्शन लेते हुए कॉलोनाइजर्स पर 47 लाख 28 हजार 492 रुपए का जुर्माना लगाया है। वसूली सुनिश्चित करने के लिए हरदा कलेक्टर ने खरगोन कलेक्टर को आरआरसी जारी करने का पत्र लिखा है। मामला उस समय सामने आया था जब विनायक एवेन्यू कॉलोनीनाइजर ने रेरा पंजीयन के बिना ही 136 प्लॉट बेच दिए थे और बड़े पैमाने पर विज्ञापन के जरिए कॉलोनी का प्रचार-प्रसार किया था। जबकि शपथ पत्र में स्पष्ट उल्लेख था कि बिना रेरा पंजीयन के न तो कॉलोनी का प्रचार किया जाएगा और न ही प्लॉट बेचे जाएंगे।
इसके अलावा कॉलोनी निर्माण के दौरान खनिज विभाग को यह शिकायत भी मिली थी कि कॉलोनाइजर द्वारा करीब 1000 डंपर रेत बिना रॉयल्टी के डलवाई गई है। खनिज विभाग ने जांच के बाद 65 लाख 58 हजार 480 रुपए का जुर्माना भी लगाया था, हालांकि पूरी रॉयल्टी जमा नहीं की गई थी।सूचना के अधिकार से मिली जानकारी और बार-बार की गई शिकायतों के आधार पर कलेक्टर सिद्धार्थ जैन ने सुनवाई कर कॉलोनाइजर्स पर कार्रवाई की। एडवोकेट प्रदीप शर्मा ने बताया कि कॉलोनी में किया गया निर्माण पूरी तरह अवैध था, जिस पर शिकायत दर्ज कराई गई थी। कलेक्टर जैन ने कहा कि माइनिंग विभाग से प्राप्त जानकारी और नियमों के आधार पर यह कार्रवाई की गई है। वसूली के लिए आरआरसी जारी की गई है। चूंकि कॉलोनाइजर्स की कुछ संपत्तियां आगर जिले में भी हैं, इसलिए वहां के कलेक्टर को भी पत्र भेजा गया है ताकि जुर्माना वसूला जा सके।
दैनिक स्वतंत्र समय ने सबसे पहले विनायक एवेन्यू कॉलोनी का मुद्दा प्रमुखता से उठाया था, जिसके बाद यह कार्रवाई संभव हो सकी।




