क्राइम

हैडिंग नवजात की हत्या के आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

शाहरुख बाबा चीफ एडिटर 

स्वतंत्र हरदा। एक दिन की बच्ची की गर्दन काटकर हत्या करने वाले दो आरोपियों को कोर्ट ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। आरोपियों में नाबालिग की मां भी शामिल है। अपर लोक अभियोजक सुखराम बामने ने बताया कि 7 मार्च 2020 को गर्भवती नाबालिक को उसकी मां और आरोपी अर्जुन पटेल नर्सिंग होम लेकर पहुंचे थे। यहां पर एक बच्ची का जन्म हुआ। मौका पाकर मां ने ब्लेड से अबोध बालिका की गर्दन काट दी और बाथरूम में फेंककर भाग गई। इस षड्यंत्र में अर्जुन पटेल ने भी पूरा साथ दिया। नर्सिंग होम के संचालक डॉ. आरबी पटेल ने सिविल लाइन थाने में सूचना दी। पुलिस ने अपराध क्रमांक 91/20 अंतर्गत धारा 302,317,318, सहपठित धारा 120 बी आईपीसी के तहत मामला पंजीबद्ध किया। नर्सिंग होम के सीसीटीवी कैमरों में भी दोनों नजर आए। कोर्ट ने आरोपी मां और अर्जुन पटेल को 302 हत्या और 120बी हत्या के षड्यंत्र मे शामिल होने का दोषी पाते हुए दोनों को आजीवन कारावास और 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। इस मामले मे नाबालिक पीड़िता का मामला किशोर न्याय बोर्ड मे हरदा में अलग से चल रहा है।

स्वतंत्र समय में पहले प्रकाशित खबर।

यह था पूरा मामला

वर्ष 2020 में अर्जुन पटेल के बेटे युवराज पटेल निवासी अबगांवखुर्द ने अपने घर पर काम करने वाली एक 15 वर्षीय आदिवासी बालिका के साथ दुष्कर्म किया था। नाबालिग बच्ची गर्भवती हुई तो उसका गर्भपात कराने के उद्देश्य से 7 मार्च 2020 को मां नर्सिंग होम में लेकर पहुंची। यहां बच्ची की हत्या कर सबूत मिटाने की कोशिश की गई।

Swatantra Harda

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