अधिकारियों की साठ गांठ से चल रहा नियम विरुद्ध दुकानों में परिवर्तन
जनपद पंचायत द्वारा लीज पर दी गई दुकानों में नीलामी शर्तो के विपरीत कर रहे निर्माण

शाहरुख बाबा चीफ एडिटर
हरदा: टिमरनीजनपद पंचायत द्वारा परिसर में दुकानों की नीलामी नियम एवं शर्तों के अधीन दुकानदारों को लीज पर दी गई थी परंतु अधिकारियों के साठ गांठ से दुकानदार लीज पर ली गई दुकानों को नीलामी शर्तों के विपरीत निर्माण करने का खुला खेल चल रहा है।जनपद पंचायत परिसर में विगत 8 से 10 वर्ष पूर्व दुकानों की नीलामी की गई थी जिसमें से आरक्षण के अनुसार दुकानदार द्वारा बोली लगाकर दुकान अपने नाम दर्ज की थी इस दौरान किए गए अनुबंध अनुसार 30 वर्ष की लीज पर दुकान नीलाम की गई थी किंतु यह दुकान जिस व्यक्ति के द्वारा लीज पर अपने नाम की थी वह व्यक्ति एक अलग अनुबंध करता है और दुकान को बेच देता है जो अनुबंध के दौरान नीलामी शर्तों के विरुद्ध कार्य की श्रेणी में आता है।

जनपद के अधिकारी की मिली व्यवस्था हो रहा है नीलामी शर्तों के विरुद्ध निर्माण कार्य
नीलामी शर्तों के नियम अनुसार कोई भी व्यक्ति लीज पर ली गई दुकानों में बगैर जनपद पंचायत की स्वीकृति के निर्माण नहीं कर सकता लेकिन दुकानों में शटर को दो हिस्सों में बाटकर एक दुकान की दो दुकान बनाकर चला रहे है। यदि इसकी जांच की जाए तो नीलामी शर्तों के विपरीत निर्माण कार्य पाए जाते हैं और ना ही जनपद के अधिकारी द्वारा संज्ञान में होने के बावजूद इनको नोटिस नहीं देते हैं इससे यह स्पष्ट होता है कि जनपद के आला अधिकारी कर्मचारी की मिली भगत से निर्माण कार्य होते दिख रहे हैं।



