आदेश

फरहत सराय जामा मस्जिद का वित्तीय प्रभार दिलवाए जाने के संबंध में आदेश, हरदा में वक्फ संपत्ति पर विवाद: नई प्रबंधन की कार्रवाई का आदेश”

शाहरुख बाबा चीफ एडिटर 

• हरदा में फरहत सराय वक्फ पर प्रबंधन में हाथापाई का मामला संवादित है।

• नई प्रबंधन कमेटी की गठन पर उच्च न्यायालय का आदेश को हल्का संवादित किया जा रहा है।

• वक्फ संपत्ति के प्रबंधन में पूर्व प्रभारी के खिलाफ कानूनी कदम उठाने की संभावना है।

स्वतंत्र हरदा। न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी, हरदा का प्रकरण क्रमांक/0026/बी-121/24-25. आदेश दिनांक 27/05/2024 उपरोक्त विषय के संदर्भ में, न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हरदा द्वारा जारी आदेश के अनुसार, फरहत सराय जामा मस्जिद इन्तेजामिया कमेटी, बाम्बे रोड, हरदा, जिला हरदा, म.प्र. के पक्ष में आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत, पूर्व अध्यक्ष याहया खान और मैनेजर सुल्तान खान से वित्तीय प्रभार नई कमेटी को सौंपने का निर्देश दिया गया है। यह नई कमेटी अस्पाक शाह की अध्यक्षता में 11 सदस्यों की है। उक्त प्रकरण की कार्यवाही के लिए इस कार्यालय को प्राप्त हुआ है। अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि 07 जून 2024 को न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व हरदा के आदेश का पालन करने के लिए आप मौके पर उपस्थित रहें। इस कार्य को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न किया जाना आवश्यक है।

आदेश के क्रियान्वयन के लिए निम्नलिखित को सूचित किया जाता है:

1. अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, हरदा: कार्यवाही की सूचना एवं आदेश के अनुपालन हेतु।

07/06/2024 को पुलिस बल के साथ मौके पर उपस्थित रहने का निर्देश।

3. पूर्व अध्यक्ष, याहया खान और मैनेजर, सुलतान खान: न्यायालय के आदेश के पालन हेतु सूचना।

4. अस्पाक शाह, अध्यक्ष, फरहत सराय कमेटी: निर्धारित समय पर उपस्थित रहने का निर्देश।

5. जमीदारले माईछ तहसीला: अनुपस्थिति की दशा में आदेश की सूचना चस्पा करने हेतु और पावती तत्काल उपलब्ध कराने का निर्देश। सभी संबंधित पक्षों से अनुरोध है कि न्यायालय के आदेश का पालन सुनिश्चित करें और शांतिपूर्ण रूप से इस कार्य को संपन्न करने में सहयोग दें।

Swatantra Harda

Related Articles

Back to top button