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अवैध उत्खनन का खुलासा: भूमिस्वामी और क्रेशर मालिक पर कड़ी कार्रवाई”

जिले में अवैध खनन पर कड़ी कार्रवाई: 18 करोड़ से अधिक का अर्थदण्ड प्रस्तावित

शाहरुख बाबा चीफ एडिटर 

स्वतंत्र हरदा। जिले में अवैध खनिज उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। कलेक्टर महोदय के निर्देशन में इस दिशा में लगातार कार्रवाई जारी है। इसी क्रम में खिरकिया तहसील के अनुविभागीय अधिकारी (रा.) श्री लोकेश दियावर, राजस्व निरीक्षक श्री लोकेश दियावर, हल्का पटवारी श्याम पुर्ते और ग्राम खरड़ के कोटवार चैनसिंह ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया।

 

ग्राम खरड़, तहसील खिरकिया की खसरा संख्या 40, रकबा 2.000 हेक्टेयर पर स्थित सागर स्टोन क्रेशर का निरीक्षण किया गया। यह क्रेशर राहुल पटेल के नाम से स्वीकृत है। मौके पर की गई जांच के दौरान यह पाया गया कि उत्खनन की गई भूमि से लगे खसरा नंबर 41/1, रकबा 1.690 हेक्टेयर में भी पत्थर का उत्खनन किया गया है। उक्त खसरा संख्या की भूमि तीजाबाई, तुलसीराम और छगन के नाम पर है, जो कोरकू जाति के निवासी हैं। मौके पर की गई माप के अनुसार, इस भूमि से 73,884 घनमीटर पत्थर का उत्खनन और सप्लाई किया गया, जबकि कार्यालयीन अभिलेखों में मात्र 22,000 घनमीटर पत्थर की अनुज्ञा जारी की गई थी। शेष 51,884 घनमीटर पत्थर का बिना अनुमति के परिवहन किया गया, जिसे अवैध उत्खनन माना गया है। इस अवैध खनन को लेकर संबंधित भूमिस्वामी और क्रेशर मालिक के खिलाफ म.प्र. (अवैध खनन, परिवहन एवं भंडारण का निवारण) नियम 2022 के उपनियम 18 (1) एवं 18 (2) के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। इसके तहत 18,67,83,400 रुपये का अर्थदण्ड प्रस्तावित किया गया है।

Swatantra Harda

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