अवैध

कॉलोनी निर्माण में नियमों का उल्लंघन: विनायक एवेन्यू कॉलोनी का मामला

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शाहरुख बाबा चीफ एडिटर 

शहर के साइन मंदिर के पीछे विनायक एवेन्यू कॉलोनी में नियमों का उल्लंघन करते हुए प्लॉट बेचे जाने का मामला सामने आया है। कॉलोनी निर्माताओं ने रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) के नियमों की अवहेलना करते हुए पंजीयन से पहले ही 136 प्लॉट बेच दिए और व्यापक प्रचार-प्रसार किया। अधिकारियों की निष्क्रियता और अवैध गतिविधियों पर कोई कार्रवाई न होने से जनता में आक्रोश व्याप्त है।

स्वतंत्र हरदा। कॉलोनी निर्माताओं ने भोपाल रेरा में शपथ पत्र दिया था, जिसमें स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया था कि कॉलोनी का पंजीयन होने तक कोई प्लॉट नहीं बेचा जाएगा और ना ही किसी प्रकार का विज्ञापन किया जाएगा। हालांकि, उन्होंने इस शपथ पत्र का उल्लंघन करते हुए पंजीयन से पहले ही 136 प्लॉट बेच दिए और शहर भर में विज्ञापनों के माध्यम से प्रचार भी किया। स्थानीय अखबारों में खबर प्रकाशित होने के बावजूद कॉलोनी निर्माताओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई है।

पूर्व में हरदा कलेक्टर आदित्य सिंह से कॉलोनी के मामले में बातचीत की गई थी तो कलेक्टर का कहना था कि जो रेरा के नियम विरुद्ध जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी क्योंकि रेरा के नियम का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता। मगर, अभी तक विनायक एवेन्यू कॉलोनी के ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की गई है।

खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि कॉलोनी निर्माताओं को नोटिस जारी किया गया है, क्योंकि उन्होंने खनिज रॉयल्टी जमा नहीं की थी। लेकिन अभी तक माइनिंग विभाग ने इस मामले में कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। ऐसा प्रतीत होता है कि कॉलोनी निर्माताओं को अधिकारियों का संरक्षण प्राप्त है।

इस प्रकार के मामलों में अधिकारियों की निष्क्रियता और नियमों का उल्लंघन जनता के विश्वास को ठेस पहुँचाता है। उम्मीद की जाती है कि संबंधित विभाग जल्द ही इस मामले में उचित कार्रवाई करेगा ताकि भविष्य में इस प्रकार की घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

Swatantra Harda

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