आदेश

ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण को लेकर कलेक्टर जैन का सख्त आदेश रात 10 बजे के बाद डीजे, लाउडस्पीकर, बैंड बजाने पर पूर्ण रोक, अनुमति के बिना उपयोग प्रतिबंधित

शाहरुख बाबा चीफ एडिटर स्वतंत्र हरदा

हरदा, 7 मई। जिले में ध्वनि प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए जिला प्रशासन ने कड़े कदम उठाए हैं। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के अंतर्गत जिला दंडाधिकारी सिद्धार्थ जैन ने एकतरफा आदेश जारी करते हुए निर्देश दिए हैं कि बिना अनुमति के लाउडस्पीकर, डीजे, बैंड, प्रेशर हॉर्न सहित किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा। यह प्रतिबंध समस्त धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक आयोजनों पर लागू होगा।जारी आदेश के अनुसार रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक किसी भी स्थिति में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग नहीं किया जा सकेगा। आदेश का उल्लंघन भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा।प्रशासन ने यह निर्णय मध्यप्रदेश शासन के गृह विभाग के निर्देशों तथा सुप्रीम कोर्ट व उच्च न्यायालय के दिशा-निर्देशों के अनुपालन में लिया है। ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 के तहत तय की गई सीमा के अनुसार औद्योगिक, वाणिज्यिक, आवासीय और शांत क्षेत्रों के लिए अधिकतम ध्वनि स्तर तय किया गया है, जो कि रात के समय और भी कम होता है। अधिक शोर के कारण लोगों की नींद, मानसिक स्वास्थ्य, उच्च रक्तचाप और श्रवण क्षमता पर नकारात्मक असर पड़ता है। 85 डेसीबल से अधिक की ध्वनि से श्रवण दोष तक हो सकता है। कलेक्टर जैन ने बताया कि जनसाधारण की सुविधा के लिए यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और किसी को पूर्व सूचना देना संभव नहीं था, अतः इसे एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि आदेश का पालन कर शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखें, अन्यथा नियमानुसार कठोर कार्रवाई की जाएगी।

Swatantra Harda

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