विनायक एवेन्यू कॉलोनी नजर ने किया रेरा अधिनियम का उल्लंघन: पंजीकरण से पहले ही विज्ञापन और प्लॉट की बिक्री मगर कॉलोनी नजर पर कोई कार्रवाई अभी तक नहीं

- शाहरुख बाबा चीफ एडिटर
स्वतंत्र हरदा। विनायक डेव्लपर्स द्वारा रेरा में झूठा शपथ पत्र दिनांक 10 अक्टूबर 2023 केा प्रस्तुत किया हैं। जिसमें बताया कि हमारी संस्था द्वारा आज दिनांक तक किसी भी प्रकार का विज्ञापन जारी नहीं किया गया हैं। वहीं दूसरी ओर रेरा में तीन महीने से रेरा में आवेदन लंबित था। उसके पहले ही शहर में रेरा पंजीयन होना बताकर शहर के लोगों को प्लॉट बेचे दिया गया। जबकि विनायक एवेन्यू कॉलोनीनजर ने रेरा (रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी) में यह शपथ पत्र दिया था कि वे रेरा में पंजीकरण से पहले किसी भी प्रकार का विज्ञापन नहीं करेंगे और न ही प्लॉट बेचेंगे। लेकिन, इसके बावजूद उन्होंने रेरा पंजीकरण से पहले ही विज्ञापन किया और प्लॉट बेचे। यह स्पष्ट रूप से गैरकानूनी है और रेरा अधिनियम का उल्लंघन है।
कांग्रेस के नेता केदार सिरोही ने फेसबुक पर पोस्ट करते हुए कहा कि कॉलोनी नजर ने रेरा के नियम विरुद्ध काम किया है जिसको लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराई
रेरा अधिनियम के तहत प्रमुख बातें:
1. रेरा पंजीकरण से पहले कोई विज्ञापन या बिक्री नहीं:
रेरा अधिनियम के अनुसार, किसी भी रियल एस्टेट परियोजना का विज्ञापन, प्रचार या बिक्री तब तक नहीं की जा सकती जब तक वह परियोजना रेरा में पंजीकृत नहीं हो जाती।
2. शपथ पत्र का उल्लंघन:
विनायक एवेन्यू कॉलोनी नजर ने अपने शपथ पत्र में यह स्पष्ट रूप से लिखा था कि पंजीकरण से पहले कोई विज्ञापन या बिक्री नहीं होगी। इस शपथ पत्र का उल्लंघन करना एक कानूनी अपराध है और इसके परिणामस्वरूप कठोर कानूनी कार्रवाई हो सकती है।
3. कानूनी कार्रवाई:
यदि रेरा को इस उल्लंघन की जानकारी मिलती है, तो वे विनायक एवेन्यू कॉलोनी नजर के खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। इसमें भारी जुर्माना और अन्य कानूनी प्रतिबंध शामिल हो सकते हैं।
4. संभावित कानूनी परिणाम:
रेरा के नियमों का उल्लंघन करने के कारण कॉलोनी नजर पर भारी जुर्माना लगाया जा सकता है। इसके अतिरिक्त, उनकी परियोजना को भी रद्द किया जा सकता है और उन्हें कानूनी कार्यवाही का सामना करना पड़ सकता है।
ग्राहकों के लिए सलाह:
ग्राहकों को यह सलाह दी जाती है कि वे केवल रेरा पंजीकृत परियोजनाओं में ही निवेश करें ताकि वे किसी धोखाधड़ी या कानूनी उलझन से बच सकें। रेरा वेबसाइट पर जाकर परियोजनाओं की पंजीकरण स्थिति की जांच करना एक सुरक्षित तरीका हो सकता है। इस प्रकार, विनायक एवेन्यू कॉलोनी नजर का रेरा पंजीकरण से पहले विज्ञापन और प्लॉट बिक्री करना रेरा अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है और यह गैरकानूनी है। रेरा द्वारा उचित कार्रवाई की जानी चाहिए ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।



