लापरवाहीहरदा

शहर में नियमों की उड़ रही धज्जियाँ: विशाल मेगा मार्ट की ओपनिंग से पहले बिजली के खंबों पर पोस्टर,बैनरों की बाढ़

शाहरुख बाबा चीफ़ एडिटर स्वतंत्र हरदा

हरदा। 28 दिसंबर को शुरू होने जा रहे विशाल मेगा मार्ट के उद्घाटन से पहले शहर में नियमों की खुलेआम अनदेखी की जा रही है। नगर पालिका परिषद द्वारा पूर्व में कई बार कार्रवाई कर बिजली के खंभों पर लगाए गए पोस्टर-बैनरों को हटाया गया था और जिम्मेदारों पर जुर्माना भी लगाया गया था, लेकिन अब मेगा मार्ट की ओपनिंग से पहले पूरे शहर में बिजली के खंभों पर छोटे-बड़े कटआउट, बैनर और पोस्टर टांगे जा रहे हैं।

नगर पालिका परिषद के नियमों के अनुसार सार्वजनिक संपत्ति पर पोस्टर/बैनर लगाना प्रतिबंधित है, उल्लंघन करने पर जुर्माना एवं कानूनी कार्रवाई का प्रावधान है। इसके बावजूद शहर के कई प्रमुख चौराहों, सड़क किनारों, बाजार क्षेत्र, बस स्टैंड और कॉलोनियों के बिजली खंभों पर विशाल मेगा मार्ट की ओपनिंग से जुड़े विज्ञापन दिखाई दे रहे हैं।

क्या नगरपालिका इन नियम, विपरीत पोस्टरों पर भी उसी तरह कार्रवाई करेगी, जैसी पहले अन्य लोगों पर की गई थी? या फिर बड़े ब्रांड और व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए नियमों में ढील दी जाती है? नियम सबके लिए समान होने चाहिए, चाहे वह बड़ा ब्रांड हो या कोई आम व्यापारी।

इनका कहना है:

इनके द्वारा आवेदन दिया गया था मगर सरकारी संपत्ति पर बैनर पोस्टर लगाने की अनुमति नहीं दी गई है, इनके द्वारा बिजली खंबों पर लगाए गए बैनर नियम विरुद्ध है इसे हटा दिया जाएगा।

कमलेश पाटीदार, सीएमओ नगर पालिका परिषद हरदा

Swatantra Harda

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