हरदा कलेक्टर ने धारा-163 के तहत जिले में भीड़ एकत्रित होने पर लगाई रोक
शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से आदेश तत्काल प्रभाव से लागू, उल्लंघन पर धारा-223 के तहत कार्रवाई

शाहरुख बाबा चीफ एडिटर स्वतंत्र हरदा
हरदा। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से हरदा कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री सिद्धार्थ जैन ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 (2) (3) के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले की संपूर्ण राजस्व सीमा में चार या उससे अधिक लोगों के एक स्थान पर एकत्रित होने पर प्रतिबंध लगा दिया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि समाचार पत्रों, मीडिया व अन्य स्रोतों के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर यह आवश्यक हो गया है कि जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु एहतियाती कदम उठाए जाएं। इसी क्रम में उक्त प्रतिबंधात्मक आदेश 13 जुलाई 2025 को जारी किया गया है जो तत्काल प्रभाव से लागू होगा।कलेक्टर ने अपने आदेश में कहा है कि परिस्थिति की गंभीरता को देखते हुए संबंधित पक्षों को पूर्व सूचना देने का अवसर नहीं है, इसलिए यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है।आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत दंडनीय अपराध की श्रेणी में कार्रवाई की जाएगी।



